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Saturday, July 9, 2011

न्यायाधीशों को सही संदेश

अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ कर दिया है। अब राज्यसभा जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई करेगी और अपनी सफाई में जस्टिस दिनाकरन या उनके वकील को सदन के सामने हाजिर होना पड़ेगा। यह एक लंबे अर्से बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का प्रयास है। इससे पहले जस्टिस वी. रामास्वामी के खिलाफ संसद ने महाभियोग का प्रस्ताव सुना था। लोकसभा में इसकी सुनवाई हुई थी। बाद में बहुमत से जज को बरी कर दिया गया था। अब जस्टिस दिनाकरन के मामले में राज्यसभा के 50 से अधिक सांसदों ने सभापति को शिकायती पत्र दिया था, जिस पर एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल ने महाभियोग की सुनवाई के लिए सिफारिश की है। इसके खिलाफ जस्टिस दिनाकरन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी। अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है सिर्फ इस बात के कि वह राज्यसभा के सामने पेश हों। उम्मीद है कि अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान उन्हें राज्यसभा के सामने हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद सदन तय करेगा कि महाभियोग के लिए उनके आरोप सही पाए गए या नहीं। इसी तरह जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी राज्यसभा की कमेटी ने आरोप सही पाए हैं और उन्हें किसी भी समय राज्यसभा में महाभियोग के लिए तलब किया जा सकता है। इस मामले में जस्टिस दिनाकरन ने जिद पकड़ ली थी और इस्तीफा देने से मना कर दिया था। हारकर सांसदों ने उनकी शिकायत की और अब उनके महाभियोग की नौबत आ गई। न्यायपालिका को साफ-सुथरा रखने के लिए अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि जो गलत जज हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और कार्रवाई की प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए। 64 साल में सिर्फ तीन जजों पर महाभियोग का मामला बन पाना उचित नहीं है। देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएच कपाडि़या इस मामले में बहुत सख्त हैं और उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ कमर कस रखी है। कपाडि़या के बाद अगले चीफ जस्टिस के रूप में आ रहे अल्तमस कबीर भी बहुत सख्त माने जाते हैं। जिला और तहसील स्तर पर तो भ्रष्ट जजों और मजिस्ट्रेटों की भरमार है। जिला स्तर पर अच्छे जजों को पहल करके भ्रष्ट जजों की शिकायत करनी चाहिए और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विश्वास में लेकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इससे जिला स्तर पर न्यायपालिका में सुधार आएगा। यदि किसी जिला अदालत में अच्छी साख वाले वकील और जज गलत लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दें तो न्याय व्यवस्था में काफी सुधार आ सकता है। पहले यह समस्या सिर्फ जिला और तहसील स्तर पर थी, लेकिन धीरे-धीरे उच्च न्यायालयों में भी फैल गई। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ शिकायतें आईं। सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर अच्छे जजों ने गड़बड़ जजों के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया और सरकार को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की छूट दी। अब तो एक ऐसा कानून आ रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जज के खिलाफ शिकायत कर सकेगा। उस शिकायत की जांच मुख्य न्यायाधीश करवाएंगे और शिकायत सही पाई जाने पर उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले में भारतीय न्यायिक परिषद का गठन हो जाएगा। इस परिषद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम जज और देश के दो उच्च न्यायालयों के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह परिषद मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न हाईकोटरें के जजों के बारे में शिकायत सुनेगी और उनकी जांच करेगी। जांच के दौरान संबंधित जज के अदालत में बैठने पर रोक लग जाएगी। यदि किसी जज के विरुद्ध संगीन मामले हैं और पचास संसद सदस्य दस्तख्त करके उसके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उस जज को संसद के सामने बुलाकर उसका ट्रायल करेंगे। यह प्रक्रिया भी कुछ लंबी है। परिषद के तरफ से ही शिकायत की अच्छी तरह से जांच करा लेनी चाहिए और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो परिषद को ही उस जज को हटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सिर्फ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मामला संसद के सामने लाया जाना चाहिए, इससे भ्रष्ट जजों को हटाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी राज्य स्तर पर एक परिषद बनानी चाहिए जिसमें कुछ जजों के अलावा प्रदेश सरकार का विधि सचिव हो। वह जिला स्तर के न्यायाधीश की जांच करके उन्हें हटाने का निर्णय कर सकती है। इस तरह से न्यायपालिका को काफी साफ-सुथरा बनाया जा सकता है। (लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं).

Sunday, January 9, 2011

आत्मचिंतन का अवसर

लेखक न्यायाधीशों की निगरानी के लिए न्यायपालिका के भीतर तंत्र विकसित करने की सलाह दे रहे हैं
यह एक विचित्र संयोग है कि भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगी हुई है। इनके खिलाफ रोज कुछ न कुछ आरोप लग रहे हैं। जस्टिस वाईके सब्बरवाल के खिलाफ तो भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइल कानून मंत्रालय तक पहुंच गई थी, किंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजकल केजी बालाकृष्णन के खिलाफ नई-नई बातें आ रही हैं। तमिलनाडु हाईकोर्ट के एक जज ने तो उनके खिलाफ न केवल पत्र लिखा, बल्कि बयान भी दिया। अब नया विवाद उनके दामाद द्वारा केरल में अर्जित संपत्ति को लेकर है। मैं नहीं जानता कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कभी कोई आरोप लगने ही नहीं चाहिए। फांसी के मामले को छोड़कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के किसी फैसले को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक नहीं पलट सकते। ऐसे में यदि किसी के साथ अन्याय हो जाता है तो भगवान के अलावा उसे कोई राहत नहीं दे सकता। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को तो हर हाल में आरोपों से परे होना चाहिए। वह किसी चीज से भी प्रभावित न हो और न ही कोई उसे प्रभावित कर सके। वह गीता के उस सिद्धांत की तरह होना चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति वह है जो कर्म में लिप्त होते हुए भी अलिप्त रहता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी दुनियादारी में लिप्त रहते हुए भी अंदर से सचमुच अलिप्त रहना चाहिए, तभी वह सच्चा न्याय प्रदान कर सकता है। आजकल अनेक उच्च न्यायालय भी आरोपों के घेरे में हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ न कुछ सड़ रहा है। कहने का मतलब है कि यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यदि इन दो जजों ने कोई बात कही है तो इसका कोई आधार जरूर होगा। इनके पास ऐसी सूचनाएं होंगी जिसके आधार पर उन्होंने इतनी कड़ी आलोचना की है। एक बार जस्टिस काटजू ने एक जज के बारे में मुझसे कहा कि वह स्लॉगओवर्स खेल रहा है। काटजू साहब का मानना था कि वह जज रिटायरमेंट के आखिरी साल में है, इसलिए तेजी से पैसे बना रहा है। जस्टिस काटजू जैसे ईमानदार जज मुश्किल से मिलते हैं। उनकी बातों को आसानी से भुला नहीं देना चाहिए। मेरा अभी भी मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी भी अच्छे जजों की संख्या खराब जजों से ज्यादा है, लेकिन एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इलाहाबाद से ज्यादा बुरा हाल कोलकाता और गुवाहाटी हाईकोर्ट का है। कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज सोमित्र सेन किसी भी समय राज्यसभा के सामने पेश किए जा सकते हैं। उनके खिलाफ महाभियोग को मंजूरी मिल गई है। ऐसा नहीं है कि इन हाईकोर्ट में सारे जज खराब हैं। मुश्किल से एक-चौथाई जज खराब होते हैं, जिनकी वजह से तीन-चौथाई जजों को बदनामी झेलनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी अच्छे जज दुखी महसूस कर रहे होंगे। आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही हाल में कई अच्छे न्यायाधीश जैसे कि जस्टिस बीएस चौहान, जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद, जस्टिस गोखले आदि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभी गुजरात हाईकोर्ट गए जस्टिस सहाय भी श्रेष्ठ जजों में से हैं। यही हाल अन्य उच्च न्यायालयों का भी है, जिनमें अच्छे जजों की भरमार है, लेकिन पच्चीस प्रतिशत खराब जज सबकी बदनामी कर रहे हैं। दरअसल, हर हाईकोर्ट में जजों को अपना एक आत्मावलोकन फोरम बनाना चाहिए और वे स्वयं ऐसे जजों को समय-समय पर चेतावनी दें या ब्लैक लिस्ट करें जिनके बारे में उन्हें तथ्यों पर आधारित शिकायतें सुनने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में आईएएस एसोसिएसन यह काम करती है जो भ्रष्ट आईएएस अफसरों को पहचान कर प्रताडि़त करती है। भ्रष्ट जजों का कुछ वकीलों से संपर्क रहता है और उनके आधार पर लेन-देन होता रहता है। तीन किस्म के वकील आजकल पाए जाते हैं। अभी भी ज्यादातर संख्या ऐसे वकीलों की है जो मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे वकील हैं जो कुछ जजों से मिलीभगत करके पैसा कमाते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई काबिल वकील हैं और उनका नाम भी है इसलिए उनके पास वैसे ही केसों की भरमार रहती है और करोड़ों की आमदनी होती है। हाल ही में दिल्ली में एक वकील ने अपने पुत्र की शादी में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिला अदालतों और काफी हद तक कुछ उच्च न्यायालयों में वकील बेहद गरीबी की हालत में काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर जगह वकीलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कानून की डिग्री लेना एकदम आसान हो गया है। लोग यह डिग्री लेकर कचहरी में बैठ जाते हैं जबकि उनमें से बहुतों को कानून का कुछ ज्ञान नहीं होता। वे जजों और मजिस्ट्रेट तक को धमकाते हैं। ऐसे वकीलों की संख्या ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनकी वजह से अच्छे वकील भी न केवल परेशान रहते हैं, बल्कि बदनामी झेलते रहते हैं। इसलिए अब यह बहुत जरूरी है कि लॉ की डिग्री लेने के बाद भी प्रेक्टिस शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कड़ा इम्तिहान लेना चाहिए और समय-समय पर खराब वकीलों का लाइसेंस रद भी करना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने संसद में घोषणा की है कि वह जल्दी ही न्यायाधीश मानक एवं जवाबदेही विधेयक लाने वाले हैं। उनके मुताबिक इस विधेयक के अंदर ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिससे गलत व्यक्ति जज नहीं बन पाएगा। यदि कोई व्यक्ति जज बनने के बाद गलत काम करने लगता है तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा या हटाने के बंदोबस्त होंगे। नेता विपक्ष अरुण जेटली का यह कहना था कि यह अजब मजाक है कि जज ही जज की नियुक्ति कर रहा है, जबकि अन्य किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। उनका मानना है कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका अर्थात सरकार का पूरा दखल होना चाहिए। सरकारी छानबीन से जो जज बनते हैं वे ज्यादा बेहतर होते हैं और पिछले साठ सालों में यह साबित भी हो चुका है। इनमें भाई-भतीजावाद और सिफारिश नहीं चल पाती है। इस विधेयक को बजट सत्र में लाया जा सकता है। यह न्यायपालिका के हित में है कि जल्द से जल्द जजों की जवाबदेही का विधेयक पारित हो। इससे अच्छे जजों का सम्मान होगा और खराब जजों का खुलासा। (लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं)