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Saturday, August 20, 2011

ओबीसी छात्रों को दस फीसदी कम अंकों पर मिलेगा प्रवेश


नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से अधिकतम दस फीसदी अंकों की ही छूट मिलेगी। यह फैसला सभी केंद्रीय विवि में लागू होगा। फैसले से साफ हो गया कि ओबीसी छात्रों को प्रवेश सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र के कट आफ अंक से दस फीसदी कम अंक पर नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के लिए तय न्यूनतम पात्रता अंक से दस फीसदी कम अंकों पर दिया जाएगा। विवाद यही था कि ओबीसी को प्रवेश में दी जाने वाली दस फीसदी अंकों की छूट सामान्य वर्ग के अंतिम कट आफ अंक से मानी जाए या न्यूनतम पात्रता अंक से? पीठ ने साफ किया कि संविधानपीठ के फैसले में प्रयोग कट आफ मा‌र्क्स शब्द का मतलब सामान्य वर्ग के लिए तय न्यूनतम पात्रता अंकों से है। कोर्ट ने उदाहरण दिया कि अगर सामान्य वर्ग के लिए प्रवेश के न्यूनतम पात्रता अंक 50 हैं तो ओबीसी के लिए यह मानक 45 अंक हो सकता है। संस्थान 50 से 45 के बीच कोई भी अंक तय कर सकते हैं। इस फैसले का असर 2011-2012 सत्र के उन मामलों में नहीं पड़ेगा जहां सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र के कट आफ अंक से दस फीसदी कम पर ओबीसी छात्रो को प्रवेश दिया जा चुका है और इस वर्ग की बाकी बची सीटें सामान्य वर्ग को आवंटित हो चुकी हैं, लेकिन जहां अभी ओबीसी की सीटें बची हैं उन पर ओबीसी को ही प्रवेश दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मोदी से पूछा, क्यों नहीं नियुक्त हुआ लोकायुक्त


गुजरात में पिछले सात वर्षो से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करने का मामला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के गले की फांस बन सकता है। हाईकोर्ट सरकार की ओर से लोकायुक्त का भरोसा दिलाए जाने के बावजूद एक साल से नियुक्ति नहीं करने पर नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब देने को कहा है। नेता विपक्ष ने मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति मेहता को लोकायुक्त बनाने के लिए अपनी सहमति जताई है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को न्यायाधीश एआर मेहता को लोकायुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की थी, राज्य के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को लोकायुक्त की जल्द नियुक्ति का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि इस संदर्भ में परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित जेठवा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति की मांग की थी। उनकी हत्या के बाद पिता भिखू भाई ने मामले को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को एक और जनहित याचिका लगाई जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा न्यायाधीश सोनिया गोकाणी की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के कारण बताने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील विजय नागेश ने बताया कि न्यायालय ने 29 अगस्त को शपथपत्र पेश कर जवाब देने को कहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि जब मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वह लोकायुक्त की नियुक्ति से क्यों डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल विपक्ष के नेता से चर्चा कर इसकी नियुक्ति करता है। इसके बावजूद मोदी बिना वजह इस प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं।