2जी घोटाले के साजिशकर्ताओं और लाभार्थियों पर सुप्रीमकोर्ट की निगाहें टेढ़ी हैं। कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा है कि साजिश करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। महज पूछताछ के लिए समन करना पर्याप्त नहीं है। जांच एजेंसी बिना प्रभावित हुए पड़ताल जारी रखे। शीर्ष न्यायालय ने देश की अदालतों को हिदायत देते हुए कहा कि वे जांच में रुकावट डालने वाला आदेश पारित न करें। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी व एके गांगुली की पीठ ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का सुझाव देते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई एक मार्च को होगी। पीठ ने गुरुवार को 2जी मामले में सुनवाई के दौरान कहा, सीबीआइ किसी से भी पूछताछ करने को स्वतंत्र है उस पर कोई दबाव नहीं है। वह सीधे इस कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। कानून को उन्हें पकड़ना चाहिए। सिर्फ फोर्ब्स सूची में शामिल होने या अरबपति होने से फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा, वह दाखिल होने से पहले आरोप पत्र को देखेगी। 2जी लाइसेंस पाने वाली कंपनियों को कर्ज देने के मामले में बैंकों की नीति पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा, अगर नीतियों से सरकार को आर्थिक क्षति होती है तो अदालत उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। बहस के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा, रिलायंस द्वारा बनायी गई कंपनियों के कर्मचारियों के बजाय सीबीआइ को रिलायंस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पीठ ने अटार्नी जनरल जीई वाहनवती से कहा, उनका सुझाव है कि इस मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत गठित करके की जानी चाहिए, जिसके पास दूसरा मामला न हो। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआइ ने सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। सीबीआइ ने कहा, जांच पूरी होने के करीब है। 31 मार्च तक चार्जशीट दाखिल कर देंगे। सीबीआइ ने विदेश से जुड़ी जांच के लिए कुछ और समय मांगा। साथ ही बैंकिंग सेक्टर की जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। अटार्नी जनरल ने बताया कि सरकार ने रिपोर्ट पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है तो कोर्ट ने कहा, अदालत रिपोर्ट देखना चाहती है। जांच के बारे में वो अलग आदेश पारित करेंगे। सीबीआइ के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा, 2001 से 2006 तक के मामलों की जांच 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इस मामले में अब तक 23 लोगों से पूछताछ की गई है और चार को गिरफ्तार किया गया है।
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